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समय-संवेदनशील

वीज़ा एक्सपायर हो गया? Section 61 और आपके विकल्प

अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आप न्यूज़ीलैंड में गैर-कानूनी रूप से हैं और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। आपके पास अब भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक की 42 दिन की कड़ी समय-सीमा है। यह पेज आज ही पढ़ें, फिर सलाह लें।

आखिरी जाँच: 31 October 2026स्रोत: Immigration New Zealand (न्यूज़ीलैंड इमिग्रेशन विभाग), Community Law

मानवीय आधार पर अपील करने के लिए शायद आपके पास सिर्फ़ 42 दिन हों।

अगर आप गैर-कानूनी रूप से रह रहे हैं और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो आप मानवीय आधार पर Immigration and Protection Tribunal (IPT) (इमिग्रेशन और सुरक्षा ट्रिब्यूनल) में अपील कर सकते हैं। आपके पास छह हफ़्ते (42 दिन) हैं, जो आपकी गैर-कानूनी स्थिति शुरू होने से गिने जाते हैं, आम तौर पर उस दिन से जब आपका आखिरी वीज़ा एक्सपायर हुआ। अगर आपने रिजेक्ट हुए वीज़ा पर INZ से दोबारा विचार करने को कहा था, तो 42 दिन उस दिन से गिने जाते हैं जब INZ ने आपको बताया कि वह उसे अस्वीकार कर रहा है।

मानवीय अपील

IPT, Immigration New Zealand (INZ) से स्वतंत्र है। यह अदालत की तरह काम करता है। क्योंकि समय-सीमा कड़ी है और अपील एक कानूनी प्रक्रिया है, जितनी जल्दी हो सके लाइसेंस वाले इमिग्रेशन एडवाइज़र या वकील से बात करें। अपील के फ़ॉर्म और फ़ीस Ministry of Justice की वेबसाइट पर हैं।

Section 61 एक नज़र में

यह किसके लिए हैन्यूज़ीलैंड में गैर-कानूनी रूप से रह रहे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है
कानूनImmigration Act 2009 की Section 61
फ़ैसला कौन करता हैइमिग्रेशन मंत्री, या अधिकार सौंपे गए वरिष्ठ इमिग्रेशन अधिकारी। इन अनुरोधों के लिए INZ की एक अलग टीम है।
फ़ैसला कैसे होता हैफ़ैसला लेने वाले के "पूर्ण विवेक" (absolute discretion) से
क्या INZ को इस पर विचार करना ज़रूरी है?कानूनी बाध्यता नहीं। व्यवहार में INZ सभी अनुरोधों पर कुछ हद तक विचार करता है।
फ़ैसले के कारणआपको बताना ज़रूरी नहीं। संक्षिप्त कारण दर्ज किए जाते हैं और Ombudsman उन्हें देख सकता है।
अपील का अधिकारनहीं है
आपको कौन-सा वीज़ा मिल सकता हैकिसी भी प्रकार का वीज़ा, उसी दर्जे के साथ जो उस वीज़ा का आम तौर पर होता है

Section 61 request क्या है

Section 61 request में आप INZ से कहते हैं कि वह आपको खास मामले के तौर पर वीज़ा दे, भले ही आप गैर-कानूनी रूप से रह रहे हों। Community Law इसे आम तौर पर आखिरी उपाय बताता है, जब दूसरे विकल्प आज़मा लिए गए हों।

आपके हालात का असाधारण या मानवीय होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपकी स्थिति आम तौर पर सामान्य से हटकर होनी चाहिए।

अगर आपके खिलाफ़ डिपोर्टेशन ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका है, तो Section 61 के तहत वीज़ा नहीं दिया जा सकता। फिर भी आप अनुरोध कर सकते हैं: अगर अधिकारी तय करता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए, तो वह डिपोर्टेशन ऑर्डर रद्द करने को कह सकता है।

INZ किन बातों को देखता है

Community Law के मुताबिक INZ ये बातें देखता है:

  • आपका इमिग्रेशन इतिहास, जिसमें पहले कभी गैर-कानूनी रूप से रहना भी शामिल है।
  • आपकी मौजूदा स्थिति: आपको रुकने की ज़रूरत क्यों है, आप कितने समय से गैर-कानूनी हैं, आपके पास वीज़ा क्यों नहीं है, वीज़ा पाने के लिए आपने क्या किया, और क्या आपकी स्थिति आपके बस से बाहर थी।
  • आपकी सेहत और चरित्र।
  • शायद रेज़िडेंस का संभावित रास्ता, आपके पारिवारिक रिश्ते, आप न्यूज़ीलैंड में कितने रचे-बसे हैं, और क्या आप सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

INZ का कहना है कि आपका मामला तब मज़बूत होता है जब आप अपनी स्थिति की पूरी तस्वीर देते हैं, न्यूज़ीलैंड में अपने योगदान के ठोस सबूत दिखाते हैं, और जानबूझकर लंबे समय तक गैर-कानूनी तरीके से नहीं रुके हैं।

अनुरोध तैयार करना

क्योंकि INZ के लिए अनुरोध पर विचार करना या कारण बताना ज़रूरी नहीं है, आपकी पहली अर्ज़ी अक्सर आपका इकलौता मौका होती है। ज़्यादातर अच्छी तरह तैयार अनुरोध INZ की देखी जाने वाली हर बात को संबोधित करते हैं:

  1. बताइए कि आप गैर-कानूनी कैसे हुएतारीखें, क्या हुआ और क्यों। पूरी तरह ईमानदार रहें: INZ के पास आपका इतिहास पहले से है।
  2. दिखाइए कि आपने इसे ठीक करने के लिए क्या कियाकिए गए आवेदन, ली गई सलाह, INZ के लेटर, और वे मामले क्यों नहीं सुलझा सके।
  3. अपने रिश्ते और योगदान का ब्योरा दीजिएन्यूज़ीलैंड में परिवार, काम, समुदाय में भागीदारी। दस्तावेज़ों और समर्थन के पत्रों से इसे पक्का करें।
  4. सेहत और चरित्र के बारे में लिखिएINZ को जिस बात की चिंता हो सकती है, उसे छोड़ने के बजाय खुद संबोधित करें।
  5. बताइए कि आप कौन-सा वीज़ा माँग रहे हैं और क्योंअगर आप किसी खास वीज़ा या रेज़िडेंस पाथवे के नियम पूरे करते हैं, तो यह कहें और दिखाएँ।

Section 61 request ऊँचे दाँव वाला, एक ही मौके का दस्तावेज़ है। हम पुरज़ोर सलाह देते हैं कि इसे लाइसेंस वाले इमिग्रेशन एडवाइज़र या वकील से तैयार या चेक करवाएँ।

अगर आपका अनुरोध अस्वीकार हो जाए

किसी ट्रिब्यूनल या अदालत में अपील का कोई अधिकार नहीं है। Community Law बाकी बचे ये विकल्प बताता है:

  • Associate Minister of Immigration को अर्ज़ी, उनसे दखल देने को कहना। इसे Section 61 request नहीं माना जाता, इसलिए इंतज़ार के दौरान भी INZ की कंप्लायंस टीम आपको डिपोर्ट करने की कार्रवाई कर सकती है।
  • High Court में judicial review। यह सीमित है: अदालत मुख्य रूप से यह देखती है कि फ़ैसला सही प्रक्रिया से हुआ या नहीं।
  • Ombudsman से शिकायत, जो INZ के दर्ज किए संक्षिप्त कारण देख सकता है।

न्यूज़ीलैंड छोड़ना

डिपोर्ट होने से भविष्य में न्यूज़ीलैंड और दूसरे देशों के वीज़ा मिलने पर असर पड़ सकता है। अगर रुकना संभव नहीं है, तो लाइसेंस वाला एडवाइज़र समझा सकता है कि आपके मामले में अपनी मर्ज़ी से जाना और डिपोर्ट होना कैसे अलग हैं।

अगर आप घर नहीं लौट सकते क्योंकि वहाँ आपको गंभीर नुकसान का डर है, तो हमारी शरणार्थी और सुरक्षा गाइड पढ़ें। शरणार्थी या सुरक्षा का दावा एक अलग प्रक्रिया है।

आम सवाल

क्या Section 61 request करने से डिपोर्टेशन रुक जाता है?

अपने-आप नहीं। Section 61 उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है, और अनुरोध करने से यह जोखिम खत्म नहीं होता।

क्या मैं गैर-कानूनी रहते हुए काम कर सकता/सकती हूँ?

नहीं। वीज़ा के बिना आपको काम करने का अधिकार नहीं है, और एम्प्लॉयर कानूनी तौर पर आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। गैर-कानूनी रूप से काम करने से आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है।

क्या INZ मुझे बताएगा कि मेरा अनुरोध क्यों अस्वीकार हुआ?

फ़ैसला लेने वाले को कारण बताना ज़रूरी नहीं है, और आप दर्ज किए गए कारण Official Information Act या Privacy Act से नहीं पा सकते। अगर आप शिकायत करें तो Ombudsman उन्हें देख सकता है।

क्या मानवीय अपील और Section 61 request एक ही चीज़ हैं?

नहीं। मानवीय अपील स्वतंत्र Immigration and Protection Tribunal में जाती है और उसकी 42 दिन की समय-सीमा है। Section 61 request INZ के पास जाती है और उसका फ़ैसला पूर्ण विवेक से होता है।

मुफ़्त और पेड मदद

  • Community Law Centres शुरुआती सलाह मुफ़्त देते हैं। communitylaw.org.nz
  • लाइसेंस वाले इमिग्रेशन एडवाइज़र और वकील आपकी अपील या अनुरोध तैयार कर सकते हैं। किसी को भी पैसे देने से पहले Immigration Advisers Authority के रजिस्टर में जाँच लें कि एडवाइज़र लाइसेंस वाला है।

स्रोत

यह आम जानकारी है, इमिग्रेशन सलाह नहीं। अपने मामले में सलाह के लिए लाइसेंस वाले इमिग्रेशन एडवाइज़र या वकील से बात करें।